नई दिल्ली: महिलाओं के गर्भ पर जबरदस्ती नहीं, अनुच्छेद 21 के तहत मिला अधिकार – सुप्रीम कोर्ट

महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भधारण जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले “जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता” का हिस्सा है।

 

अनुच्छेद 21 का क्या है मतलब?

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 केवल जीने का अधिकार नहीं देता, बल्कि यह व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने और अपने शरीर से जुड़े फैसले लेने की आज़ादी भी देता है। इसमें महिला का यह अधिकार भी शामिल है कि वह अपने गर्भ को लेकर क्या निर्णय लेना चाहती है।

 

अदालत की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला के शरीर पर उसका पूरा अधिकार है। किसी भी प्रकार का दबाव डालकर उसे गर्भ बनाए रखने के लिए मजबूर करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि ऐसे मामलों में महिला की सहमति सबसे अहम है।

 

मामले की पृष्ठभूमि

यह टिप्पणी एक याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आई, जिसमें महिला ने अपने गर्भ से जुड़े फैसले के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया।

 

महिला की पसंद को प्राथमिकता

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चाहे महिला शादीशुदा हो या अविवाहित, उसे समान अधिकार प्राप्त हैं। उसकी इच्छा के खिलाफ कोई भी निर्णय थोपना कानूनन गलत है।

 

कानून का उद्देश्य

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कोर्ट ने कहा कि कानून का काम केवल नियम बनाना नहीं है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी है। ऐसे मामलों में अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला के अधिकारों का पूरा सम्मान हो।

 

समाज के लिए संदेश

इस फैसले के जरिए अदालत ने समाज को भी यह संदेश दिया है कि महिलाओं के शरीर और उनके निर्णयों का सम्मान करना जरूरी है। यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 

सुप्रीम कोर्ट का यह रुख साफ करता है कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर न्यायपालिका गंभीर है। अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकार महिलाओं को अपने जीवन और शरीर से जुड़े फैसले लेने की पूरी स्वतंत्रता देते हैं।

Reference Hindustan

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