डेटा सुरक्षा कानून पर सुप्रीम कोर्ट की नजर — निजता, जनहित और प्रेस की आज़ादी पर बड़ी सुनवाई

नई दिल्ली: देश में डिजिटल डेटा और निजता से जुड़े मुद्दे अब सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि लोकतंत्र और पत्रकारिता की स्वतंत्रता से भी सीधे जुड़ गए हैं। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट जल्द ही डेटा संरक्षण कानून के महत्वपूर्ण पहलुओं की गहराई से जांच करेगा। अदालत इस बात पर विचार करेगी कि व्यक्तिगत गोपनीयता, जनता के हित और मीडिया की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

 

मामला क्यों अहम है?

पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट, मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में तेज़ी आई है। आम लोगों की व्यक्तिगत जानकारी — जैसे लोकेशन, कॉल डिटेल, ब्राउज़िंग आदतें और सोशल मीडिया गतिविधियां — अब बड़े पैमाने पर डिजिटल कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के पास पहुंचती हैं।

इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि नागरिकों का डेटा किस सीमा तक एकत्र किया जा सकता है और क्या पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की निगरानी की जा सकती है।

 

निजता बनाम पारदर्शिता

सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट कर चुका है कि निजता भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा, अपराध जांच या सार्वजनिक हित सामने आता है, तो सरकार कुछ परिस्थितियों में जानकारी जुटाने का अधिकार भी जताती है।

अब अदालत को यह तय करना होगा कि “सार्वजनिक हित” की परिभाषा क्या हो और क्या इसके नाम पर नागरिकों की निजी जानकारी तक व्यापक पहुंच उचित है।

 

पत्रकारिता पर असर

मीडिया संगठनों और पत्रकारों ने चिंता जताई है कि अगर निगरानी और डेटा संग्रह की सीमाएं स्पष्ट नहीं हुईं, तो खोजी पत्रकारिता प्रभावित हो सकती है।

पत्रकारों का तर्क है कि यदि उनके स्रोतों की पहचान उजागर होने का खतरा रहेगा, तो भ्रष्टाचार या प्रशासनिक गड़बड़ियों पर रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो जाएगा।

विशेषज्ञ मानते हैं कि स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र का आधार है और डेटा कानून ऐसा होना चाहिए जिससे पत्रकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित रहे।

 

“लैंडमार्क” निर्णय की उम्मीद

कानूनी जानकारों का कहना है कि आने वाला फैसला सिर्फ डेटा सुरक्षा कानून तक सीमित नहीं रहेगा। इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, जैसे:

.  सरकारी एजेंसियों की निगरानी शक्तियों की सीमा तय होना

.  नागरिकों के निजी डेटा के उपयोग के नियम स्पष्ट होना

.  मीडिया और व्हिसलब्लोअर के अधिकारों की सुरक्षा

.  डिजिटल कंपनियों की जवाबदेही बढ़ना

 

राज्य की शक्तियां और स्वतंत्र संस्थाएं

बहस का एक बड़ा पहलू यह भी है कि निगरानी की अनुमति कौन देगा और उसकी जांच कौन करेगा। आलोचकों का कहना है कि यदि अनुमति देने और जांच करने की प्रक्रिया पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में रही, तो दुरुपयोग की संभावना बनी रहेगी।

इसलिए विशेषज्ञ स्वतंत्र निगरानी तंत्र या न्यायिक देखरेख की वकालत कर रहे हैं ताकि नागरिक अधिकारों की रक्षा हो सके।

 

आम नागरिक के लिए क्या मायने?

यह मामला सिर्फ कानून या अदालत तक सीमित नहीं है। इसका असर हर स्मार्टफोन उपयोगकर्ता पर पड़ेगा।

.  यदि मजबूत नियम बने तो:

.  अनचाहे डेटा संग्रह में कमी आएगी

.  फर्जी कॉल, स्पैम और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी

.  डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिक जिम्मेदार बनेंगे

लेकिन अगर संतुलन नहीं बना, तो या तो सुरक्षा एजेंसियों का काम प्रभावित होगा या नागरिकों की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है।

 

सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई डिजिटल युग में नागरिक अधिकारों की दिशा तय कर सकती है। असली चुनौती यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी प्रगति और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता — तीनों के बीच ऐसा संतुलन बनाया जाए जिससे न तो राज्य कमजोर हो और न ही नागरिक असुरक्षित महसूस करें।

आने वाला फैसला देश में डेटा उपयोग और पत्रकारिता की आज़ादी के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है।

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