बिना ट्रायल लंबे समय तक जेल में रखना सजा के समान: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:

देश की न्याय व्यवस्था को लेकर एक अहम टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल लंबे समय तक जेल में रखना, सजा के समान माना जा सकता है। अदालत ने यह टिप्पणी एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें एक आरोपी लगभग दो साल से जेल में बंद था, जबकि उसके खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया अभी तक पूरी तरह शुरू भी नहीं हो पाई थी।

दरअसल, यह मामला पंजाब के एक निवासी से जुड़ा है, जिसे हत्या की कोशिश समेत कई गंभीर आरोपों में फरवरी 2024 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, जांच एजेंसियों द्वारा अब तक मामले से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए गए हैं, जिससे ट्रायल में लगातार देरी हो रही है।

 

कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने साफ कहा कि न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के बराबर है। अदालत ने यह भी माना कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, तब तक किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।

 

हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द

इस मामले में पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलटते हुए आरोपी को राहत दी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अब तक एक भी गवाह पेश नहीं किया जाना, गंभीर चिंता का विषय है।

 

ट्रायल में देरी पर चिंता

अदालत ने यह भी बताया कि इस केस में कुल 23 गवाह हैं, लेकिन अब तक किसी की भी गवाही नहीं हो सकी है। ऐसे में ट्रायल के जल्द पूरा होने की संभावना भी कम नजर आती है। कोर्ट ने माना कि ऐसी स्थिति में आरोपी को जेल में रखना उचित नहीं है।

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न्याय और मानवाधिकार का संतुलन

इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि न्याय प्रक्रिया में तेजी जरूरी है, ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को बेवजह सजा जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। अदालत ने यह भी कहा कि हर आरोपी को निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई का अधिकार है।

 

यह फैसला भारतीय न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि केवल आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को लंबे समय तक सीमित नहीं किया जा सकता। अदालत का यह रुख भविष्य में ऐसे मामलों में मिसाल बन सकता है, जहां ट्रायल में देरी हो रही हो।

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