न्यूज़ डेस्क : देश की जनता के लिए बड़ी राहत की खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 सितंबर को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई सामानों पर टैक्स घटाने का फैसला लिया गया है। यह नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।
बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्यों की सहमति से जीएसटी दरों को सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है। इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा।
अब इन चीज़ों पर लगेगा सिर्फ 5% जीएसटी
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हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथ ब्रश और शेविंग क्रीम
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बटर, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड्स
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पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर
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बर्तन
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सिलाई मशीनें और उनके पार्ट्स
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बच्चों की फीडिंग बोतलें, नैपकिन्स और क्लिनिकल डायपर्स
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GST Council
मध्यम वर्ग को राहत – 18% जीएसटी स्लैब में आए ये सामान
सरकार ने उन प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स घटाया है जिन्हें मध्यम वर्ग अपनी ज़रूरत या आकांक्षा समझता है। अब इन पर 18% जीएसटी लगेगा:
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एयर कंडीशनिंग मशीनें
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सभी प्रकार के टीवी
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डिशवॉशिंग मशीनें
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छोटी कारें
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300 सीसी से कम इंजन वाली मोटर साइकिलें
28% से घटकर 18% पर आए ये प्रोडक्ट
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सीमेंट
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छोटी कारें और 300 सीसी से कम मोटरसाइकिलें
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बसें, ट्रक और एम्बुलेंस
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सभी ऑटो पार्ट्स
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तिपहिया वाहन
इन पर देना होगा 40% टैक्स
कुछ उत्पादों पर विशेष 40% जीएसटी लगाया जाएगा। इनमें शामिल हैं:
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पान मसाला
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तंबाकू और सिगरेट
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अतिरिक्त चीनी वाले कार्बोनेटेड ड्रिंक
त्योहारों से पहले बड़ी राहत
दिवाली ही नहीं बल्कि नवरात्रि से पहले ही यह फैसला लागू होने जा रहा है। यानी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की ज़रूरी चीज़ों से लेकर किचन और बच्चों की ज़रूरतों तक—सब कुछ सस्ता हो जाएगा। इससे त्योहारों की तैयारी कर रही आम जनता को सीधी राहत मिलेगी।



















